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DELEGATION OF POWERS TO GENERAL MANAGERमहाप्रबंधक को शक्तियों का प्रत्यायोजन
RCF Kapurthala's SOP of the GM's powers opens with the source of those powers.
- ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 79 to the Financial Code Volume I, 1982 edition, reprint 1998
- ANNEXURE-II, under PARAGRAPH 505
- Railway Board's letter No. F(X)II-2015/PW/7 dated 12.06.2017, and later amendments
- THE RULES
- The PRESIDENT makes the rules, in supersession of existing orders
- They specify where the GM may NOT sanction expenditure without the PREVIOUS SANCTION of the HIGHER AUTHORITY
- Subject to these rules, the GM may SANCTION EXPENDITURE and DELEGATE his powers to subordinates
- He may give them the power to RE-DELEGATE to lower authorities
- Any delegation or re-delegation is made only in CONSULTATION WITH THE PFA
- A DIFFERENCE OF OPINION between the GM and the PFA goes to the RAILWAY BOARD for orders
- The powers are exercised subject to Code provisions, rules, and the Board's restrictions for economy or otherwise
- वित्त संहिता खंड I, 1982 संस्करण, 1998 पुनर्मुद्रण की अग्रिम सुधार पर्ची संख्या 79
- पैरा 505 के अंतर्गत अनुलग्नक-II
- रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या F(X)II-2015/PW/7 दिनांक 12.06.2017, और बाद के संशोधन
- नियम
- राष्ट्रपति मौजूदा आदेशों का अधिक्रमण कर नियम बनाते हैं
- वे बताते हैं कि महाप्रबंधक कहाँ उच्च प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना व्यय स्वीकृत नहीं कर सकता
- इन नियमों के अधीन महाप्रबंधक व्यय स्वीकृत कर सकता है और अपनी शक्तियाँ अधीनस्थों को प्रत्यायोजित कर सकता है
- वह उन्हें निचले प्राधिकारियों को पुनः प्रत्यायोजित करने की शक्ति भी दे सकता है
- कोई प्रत्यायोजन या पुनः प्रत्यायोजन केवल पीएफए के परामर्श से होता है
- महाप्रबंधक और पीएफए के बीच मतभेद आदेश के लिए रेलवे बोर्ड को जाता है
- शक्तियाँ संहिता प्रावधानों, नियमों, और मितव्ययिता या अन्य कारणों से बोर्ड के प्रतिबंधों के अधीन प्रयोग होती हैं
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THE PARTS OF THE GM's SCHEDULEमहाप्रबंधक की अनुसूची के भाग
The schedule groups its items in five parts.
- A — GAZETTED STAFF
- B — NON-GAZETTED STAFF
- C — GENERAL: GAZETTED AND NON-GAZETTED STAFF
- D — PAYMENTS TO PERSONS OTHER THAN RAILWAY EMPLOYEES
- E — EXPENDITURE ON WORKS NOT WHOLLY CHARGEABLE TO ORDINARY WORKING EXPENSES
- A — राजपत्रित कर्मचारी
- B — अराजपत्रित कर्मचारी
- C — सामान्य: राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी
- D — रेल कर्मचारियों के अलावा व्यक्तियों को भुगतान
- E — पूरी तरह सामान्य संचालन व्यय पर भारित न होने वाले कार्यों पर व्यय