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ANNEXURE Iअनुलग्नक I
POWERS OF THE CHAIRMAN, RAILWAY RATES TRIBUNALअध्यक्ष, रेल दर अधिकरण की शक्तियाँ
The President delegates these powers to the Chairman, Railway Rates Tribunal.
- POSTS — no permanent posts; temporary non-gazetted posts for up to SIX MONTHS at a time, pay not over RS 450, within budget
- STAFF — full power over non-gazetted appointments and promotions, and over punishment, discharge and dismissal of office staff
- LEAVE — full power for office staff, and for Members and Secretary if no substitute is needed
- PASSES — full power, under the pass rules of the Board's office
- WITNESSES — a free pass and RS 10 A DAY when detained by the Tribunal
- CONTINGENCIES — full power within the grant, including furniture, books and office appliances
- RE-APPROPRIATION — between sub-heads within pay of officers, pay of establishment, and other charges
- WRITE-OFF — losses of stores, or of cash and irrecoverable advances, up to RS 100 in each case
- पद — स्थायी पद नहीं; अस्थायी अराजपत्रित पद एक बार में छह महीने तक, वेतन 450 रुपये से अधिक नहीं, बजट के भीतर
- कर्मचारी — अराजपत्रित नियुक्तियों और पदोन्नतियों, और कार्यालय कर्मचारियों के दंड, सेवामुक्ति और बर्खास्तगी पर पूरी शक्ति
- अवकाश — कार्यालय कर्मचारियों के लिए, और स्थानापन्न न चाहिए तो सदस्यों और सचिव के लिए, पूरी शक्ति
- पास — बोर्ड कार्यालय के पास नियमों के अनुसार पूरी शक्ति
- गवाह — अधिकरण द्वारा रोके जाने पर निःशुल्क पास और 10 रुपये प्रतिदिन
- आकस्मिक व्यय — अनुदान के भीतर पूरी शक्ति, फर्नीचर, पुस्तकें और कार्यालय उपकरण सहित
- पुनर्विनियोजन — अधिकारियों के वेतन, स्थापना के वेतन और अन्य प्रभारों के भीतर उप-शीर्षों के बीच
- बट्टे खाते — भंडार की हानि, या नकद और न वसूलने योग्य अग्रिम, हर मामले में 100 रुपये तक
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ANNEXURE IIअनुलग्नक II
POWERS OF GENERAL MANAGERS OF INDIAN RAILWAYSभारतीय रेल के महाप्रबंधकों की शक्तियाँ
The rules list the areas where the GM may NOT act without the PREVIOUS SANCTION OF THE HIGHER AUTHORITY.
- They apply to GMs of zones and production units, the DG, RDSO, and GMs (Construction)
- Subject to them, GMs may SANCTION expenditure and DELEGATE powers, with power to re-delegate further
- Delegation or re-delegation is made only IN CONSULTATION WITH THE FA&CAO
- If the GM and the FA&CAO differ, the matter goes to the RAILWAY BOARD for orders
- All powers stay subject to the Codes and to economy restrictions the Board imposes
- ये क्षेत्रों और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों, महानिदेशक, आरडीएसओ, और महाप्रबंधक (निर्माण) पर लागू हैं
- इनके अधीन महाप्रबंधक व्यय स्वीकृत और शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकते हैं, आगे पुनः प्रत्यायोजन की शक्ति सहित
- प्रत्यायोजन या पुनः प्रत्यायोजन केवल वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से होता है
- महाप्रबंधक और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी में मतभेद हो, तो विषय आदेश के लिए रेलवे बोर्ड को जाता है
- सभी शक्तियाँ संहिताओं और बोर्ड के मितव्ययिता प्रतिबंधों के अधीन रहती हैं
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ANNEXURE II, PART A — GAZETTED STAFFअनुलग्नक II, भाग A — राजपत्रित कर्मचारी
The GM needs higher sanction for these gazetted matters.
- (1) Creating or abolishing a PERMANENT POST, or altering a pay scale
- (2) Keeping a Board-sanctioned post up to JA Grade UNFILLED OVER 12 MONTHS; after 6 months, its need is re-established with FA&CAO concurrence
- (3) Creating a TEMPORARY POST, except Senior Scale for 6 MONTHS or Class II for 12 MONTHS in emergencies, with FA&CAO concurrence
- (4) WORK-CHARGED posts above JA Grade, and provisional pay beyond 3 MONTHS on posts proposed for extension
- (5) Private work or fees over RS 5,000 a case; a reward to an officer above JA Grade over RS 3,000, or RS 5,000 at RDSO
- (5e) Honorarium over RS 2,000 A YEAR as arbitrator for the railway, RS 1,000 otherwise, and RS 6,750 for vigilance or CBI enquiries
- (6) Writing off ADVANCES, or sums overdrawn by officers found in audit within a year
- (7) An officer's residence bought, built or hired outside the rental and lease rules
- (8) Accepting the RESIGNATION of an Administrative Grade officer
- (1) स्थायी पद बनाना या समाप्त करना, या वेतनमान बदलना
- (2) बोर्ड द्वारा स्वीकृत जेए ग्रेड तक का पद 12 महीने से अधिक खाली रखना; 6 महीने बाद उसकी आवश्यकता वित्त सहमति से फिर सिद्ध की जाती है
- (3) अस्थायी पद बनाना, सिवाय आपात स्थिति में वित्त सहमति से वरिष्ठ वेतनमान के 6 महीने या श्रेणी II के 12 महीने के पद
- (4) जेए ग्रेड से ऊपर कार्यभारित पद, और बढ़ाए जाने वाले पदों पर 3 महीने से अधिक अनंतिम वेतन
- (5) प्रति मामला 5,000 रुपये से अधिक का निजी कार्य या शुल्क; जेए ग्रेड से ऊपर के अधिकारी को 3,000 रुपये, या आरडीएसओ में 5,000 रुपये, से अधिक पुरस्कार
- (5e) रेल के लिए मध्यस्थ के रूप में वर्ष में 2,000 रुपये, अन्यथा 1,000 रुपये, और सतर्कता या सीबीआई जाँच के लिए 6,750 रुपये से अधिक मानदेय
- (6) अग्रिमों, या एक वर्ष के भीतर लेखापरीक्षा में मिली अधिकारियों की अधिक निकासी को बट्टे खाते डालना
- (7) किराया और पट्टा नियमों से बाहर अधिकारी का खरीदा, बनाया या किराये का आवास
- (8) प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी का त्यागपत्र स्वीकार करना
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ANNEXURE II, PARTS B AND C — NON-GAZETTED STAFF, AND ALL STAFFअनुलग्नक II, भाग B और C — अराजपत्रित कर्मचारी, और सभी कर्मचारी
• PART B — NON-GAZETTED STAFF
- (9) Special, personal or additional pay, or allowances, outside the rules
- (10) HONORARIUM over RS 10,000 a case, counted per financial year if recurring; a REWARD over RS 5,000 a case
- PART C — GAZETTED AND NON-GAZETTED STAFF
- (11, 12) ADVANCES or LEAVE outside the rules
- (13) DEPUTATION OUT OF INDIA
- (14) Ex-gratia bonuses for INVENTIONS the inventor may not patent; the DG, RDSO may pay up to RS 5,000
- (15) Rewards over RS 5,000 for detecting or catching OFFENDERS
- (16) LEGAL EXPENSES for a suit filed without prior approval, or for defending proceedings over official acts
- (17) PURCHASE of a motor car or any other VEHICLE; the GM may HIRE vehicles under the Board's orders
- (18) Accident compensation to staff killed or hurt by trains on duty beyond 24 MONTHS' EMOLUMENTS
- (19) Loss of private property, except up to RS 5,000 in a strike or accident on duty
- (20) Ex-gratia over RS 3,000 to the dependant of an employee who dies of injuries on duty
- (21, 22) Medical charges outside the rules, and AIR TRAVEL on duty below JA Grade
- (23) Remitting RENT; the GM may exempt up to FOUR MONTHS in three cases
- (24) Waiving training cost beyond the share proportionate to service rendered
- (25) Training in non-railway institutions over RS 10 LAKH a year on zones and RDSO, RS 4 LAKH for PUs
- (9) नियमों से बाहर विशेष, व्यक्तिगत या अतिरिक्त वेतन, या भत्ते
- (10) प्रति मामला 10,000 रुपये से अधिक मानदेय, आवर्ती हो तो प्रति वित्तीय वर्ष; प्रति मामला 5,000 रुपये से अधिक पुरस्कार
- भाग C — राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी
- (11, 12) नियमों से बाहर अग्रिम या अवकाश
- (13) भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति
- (14) जिन आविष्कारों का आविष्कारक पेटेंट नहीं ले सकता, उनके लिए अनुग्रह बोनस; महानिदेशक, आरडीएसओ 5,000 रुपये तक दे सकता है
- (15) अपराधियों को पकड़ने या पता लगाने के लिए 5,000 रुपये से अधिक पुरस्कार
- (16) बिना पूर्व अनुमोदन दायर वाद, या सरकारी कार्यों पर कार्यवाही के बचाव के विधिक व्यय
- (17) मोटर कार या किसी अन्य वाहन की खरीद; महाप्रबंधक बोर्ड के आदेशों के अनुसार वाहन किराये पर ले सकता है
- (18) ड्यूटी पर गाड़ियों से मारे गए या घायल कर्मचारियों को 24 महीने की परिलब्धियों से अधिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति
- (19) निजी संपत्ति की हानि, सिवाय ड्यूटी पर हड़ताल या दुर्घटना में 5,000 रुपये तक
- (20) ड्यूटी पर चोटों से मरे कर्मचारी के आश्रित को 3,000 रुपये से अधिक अनुग्रह राशि
- (21, 22) नियमों से बाहर चिकित्सा प्रभार, और जेए ग्रेड से नीचे ड्यूटी पर हवाई यात्रा
- (23) किराया माफ करना; महाप्रबंधक तीन स्थितियों में चार महीने तक छूट दे सकता है
- (24) दी गई सेवा के अनुपात से अधिक प्रशिक्षण लागत माफ करना
- (25) गैर-रेल संस्थानों में प्रशिक्षण पर क्षेत्रों और आरडीएसओ के लिए वर्ष में 10 लाख रुपये, उत्पादन इकाइयों के लिए 4 लाख रुपये से अधिक