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asked in 8 exams8 परीक्षाओं में पूछा गया
AEN — 4 May 2025 · ACM — 18 May 2025 · AEN — 1 June 2025 · AMM — 18 May 2025 · AEE — 2022, 30% LDCE quota · AEN — 2022, 30% LDCE quota · AMM — 2022, 30% LDCE quota · AOM — 2022, 30% LDCE quotaPROPERTY (RULES 18 AND 18A)संपत्ति (नियम 18 और 18क)
Rule 18 — MOVABLE, IMMOVABLE AND VALUABLE PROPERTYनियम 18 — चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति
Rule 18 has five sub-rules and two Explanations. Before the details, fix the pattern. For most transactions you only inform. You need SANCTION only when the other party has OFFICIAL DEALINGS with you.
- 18(1)(i) — THE RETURN ON FIRST APPOINTMENTOn first appointment, every railway servant submits a return of ASSETS AND LIABILITIES in the prescribed form. It gives full particulars of four things:
- (a) IMMOVABLE property inherited, owned, acquired, or held on lease or mortgage, in your name, a family member's, or any other person's
- (b) SHARES, DEBENTURES and CASH, including BANK DEPOSITS, held the same way
- (c) Other MOVABLE property held the same way
- (d) DEBTS and other LIABILITIES, direct or indirect
- THE NOTES TO 18(1)Note 1 says sub-rule (1) does not ordinarily apply to GROUP 'D' staff, though the Government may direct it. Note 2 lets you show movable items worth LESS THAN RS 10,000 each as one LUMP SUM. Articles of DAILY USE, such as clothing, utensils, crockery and books, need not be shown. Note 3(i) says you file no fresh return when you move from one Government or railway post to another.
- 18(1)(ii) — THE ANNUAL RETURN OF GROUP 'A' AND 'B'Every railway servant in a GROUP 'A' OR 'B' service or post files an ANNUAL RETURN of immovable property. It gives the same particulars as clause (a) above.
- 18(2) — IMMOVABLE PROPERTY: PREVIOUS KNOWLEDGEYou shall not acquire or dispose of immovable property without the PREVIOUS KNOWLEDGE of the Government. This covers lease, mortgage, purchase, sale, gift or any other way, in your name or a family member's. The proviso: if the other party has OFFICIAL DEALINGS with you, take PREVIOUS SANCTION.
- 18(3) — MOVABLE PROPERTY: REPORT WITHIN A MONTHFor a transaction in movable property, in your name or a family member's, REPORT it within ONE MONTH. This applies if its value exceeds TWO MONTHS' BASIC PAY. (Board's letter dated 11.07.2011, ACS 118.) The proviso: if the other party has OFFICIAL DEALINGS with you, take PREVIOUS SANCTION.
- THE NOTES TO 18(3)Note 1 says movable property you buy to give as a MARRIAGE PRESENT is reported like any other.
Note 2 says who may use the Government's powers under sub-rule (3):
- The GENERAL MANAGER and the CHAIRMAN, RAILWAY RATES TRIBUNAL, for gazetted and non-gazetted staff under them
- SENIOR DEPUTY GENERAL MANAGERS, for gazetted officers below SAG and for non-gazetted staff
- 18(4) — A FULL STATEMENT ON DEMANDThe Government, or an authority it empowers, may order you to give a FULL AND COMPLETE STATEMENT of property held by you or your family. It may also require the MEANS OR SOURCE by which the property was acquired.
- 18(5) — EXEMPTIONThe Government may exempt any category of GROUP 'C' OR 'D' staff from any part of this rule, EXCEPT SUB-RULE (4). It needs the RAILWAY BOARD'S CONCURRENCE. The Board consults the Ministry of Home Affairs, now the Department of Personnel.
- EXPLANATION I — WHAT MOVABLE PROPERTY INCLUDES
- (a) JEWELLERY, SHARES, SECURITIES, DEBENTURES, and INSURANCE POLICIES whose annual premium exceeds TWO MONTHS' BASIC PAY
- (b) All LOANS, secured or not, given or taken
- (c) MOTOR CARS, MOTOR CYCLES, HORSES or any other conveyance
- (d) REFRIGERATORS, RADIOS, RADIOGRAMS and TELEVISION SETS
- EXPLANATION II — WHAT LEASE MEANSA lease of immovable property from year to year, or for more than ONE YEAR, or reserving a YEARLY RENT. Any lease from or to a person with official dealings counts, whatever its term.
- WHAT TO WRITE IN THE PAPERImmovable property: PREVIOUS KNOWLEDGE. Movable property above two months' basic pay: REPORT WITHIN ONE MONTH. Either one with a party having official dealings: PREVIOUS SANCTION.
- WHICH KIND IS WHICHA plot of LAND is immovable property. Jewellery, shares and a car are movable.
- 18(1)(i) — पहली नियुक्ति पर विवरणीपहली नियुक्ति पर हर रेल सेवक निर्धारित प्रपत्र में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की विवरणी देता है। उसमें चार बातों का पूरा ब्योरा होता है:
- (क) विरासत में मिली, स्वामित्व वाली, अर्जित की गई, या पट्टे या बंधक पर रखी अचल संपत्ति, आपके नाम, परिवार के सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर
- (ख) इसी तरह रखे गए शेयर, डिबेंचर और नकदी, जिसमें बैंक जमा भी है
- (ग) इसी तरह रखी गई अन्य चल संपत्ति
- (घ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऋण और अन्य देनदारियाँ
- 18(1) की टिप्पणियाँटिप्पणी 1 कहती है कि उपनियम (1) सामान्यतः समूह 'घ' के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, यद्यपि सरकार इसका निर्देश दे सकती है। टिप्पणी 2 आपको 10,000 रुपये से कम मूल्य की चल वस्तुएँ एकमुश्त राशि के रूप में दिखाने देती है। कपड़े, बर्तन, क्रॉकरी और पुस्तकें जैसी रोज की वस्तुएँ दिखाना जरूरी नहीं है। टिप्पणी 3(i) कहती है कि एक सरकारी या रेलवे पद से दूसरे पर जाने पर आप नई विवरणी नहीं देते।
- 18(1)(ii) — समूह 'क' और 'ख' की वार्षिक विवरणीसमूह 'क' या 'ख' की सेवा या पद पर हर रेल सेवक अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी देता है। उसमें वही ब्योरा होता है जो ऊपर खंड (क) में है।
- 18(2) — अचल संपत्ति: पूर्व जानकारीआप सरकार की पूर्व जानकारी के बिना कोई अचल संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे, न उसका निपटान करेंगे। यह पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री, उपहार या किसी और तरीके पर लागू है, आपके नाम पर हो या परिवार के सदस्य के नाम पर। परंतुक: यदि दूसरे पक्ष का आपसे सरकारी लेन-देन है, तो पूर्व स्वीकृति लीजिए।
- 18(3) — चल संपत्ति: एक महीने में रिपोर्टचल संपत्ति के लेन-देन की, आपके नाम पर हो या परिवार के सदस्य के नाम पर, एक महीने के भीतर रिपोर्ट दीजिए। यह तब लागू है जब उसका मूल्य दो महीने के मूल वेतन से अधिक हो। (बोर्ड का 11.07.2011 का पत्र, एसीएस 118।) परंतुक: यदि दूसरे पक्ष का आपसे सरकारी लेन-देन है, तो पूर्व स्वीकृति लीजिए।
- 18(3) की टिप्पणियाँटिप्पणी 1 कहती है कि विवाह में उपहार देने के लिए खरीदी गई चल संपत्ति की रिपोर्ट भी किसी अन्य लेन-देन की तरह होती है।
टिप्पणी 2 बताती है कि उपनियम (3) के अंतर्गत सरकार की शक्तियाँ कौन चला सकता है:
- महाप्रबंधक और अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, अपने अधीन राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए
- वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, एसएजी से नीचे के राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए
- 18(4) — माँगने पर पूरा विवरणसरकार, या उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी, आपको आपकी या आपके परिवार की संपत्ति का पूरा और संपूर्ण विवरण देने का आदेश दे सकता है। वह यह भी माँग सकता है कि संपत्ति किस साधन या स्रोत से अर्जित हुई।
- 18(5) — छूटसरकार समूह 'ग' या 'घ' के किसी भी वर्ग को इस नियम के किसी भी हिस्से से छूट दे सकती है, सिवाय उपनियम (4) के। इसके लिए रेलवे बोर्ड की सहमति चाहिए। बोर्ड गृह मंत्रालय से, जो अब कार्मिक विभाग है, परामर्श करता है।
- स्पष्टीकरण I — चल संपत्ति में क्या शामिल है
- (क) गहने, शेयर, प्रतिभूतियाँ, डिबेंचर, और ऐसी बीमा पॉलिसियाँ जिनका वार्षिक प्रीमियम दो महीने के मूल वेतन से अधिक हो
- (ख) दिए या लिए गए सभी ऋण, सुरक्षित हों या नहीं
- (ग) मोटर कार, मोटर साइकिल, घोड़े या कोई अन्य सवारी
- (घ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो, रेडियोग्राम और टेलीविजन सेट
- स्पष्टीकरण II — पट्टे का अर्थअचल संपत्ति का साल-दर-साल का, या एक वर्ष से अधिक का, या वार्षिक किराया रखने वाला पट्टा। सरकारी लेन-देन वाले व्यक्ति से या उसे दिया गया कोई भी पट्टा गिना जाता है, उसकी अवधि कुछ भी हो।
- परीक्षा में क्या लिखेंअचल संपत्ति: पूर्व जानकारी। दो महीने के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति: एक महीने में रिपोर्ट। सरकारी लेन-देन वाले पक्ष के साथ इनमें से कोई भी: पूर्व स्वीकृति।
- कौन-सी संपत्ति किस प्रकार कीजमीन का भूखंड अचल संपत्ति है। आभूषण, शेयर और कार चल संपत्ति हैं।
Rule 18, Railway Services (Conduct) Rules 1966
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PROPERTY (RULES 18 AND 18A)संपत्ति (नियम 18 और 18क)
WHO FILES A RETURN, AND WHENसंपत्ति विवरणी कौन और कब देता है
Not every railway servant files a return every year. Who files, and when, depends on your group and your job.
- THE FOUR CASES
- EVERY railway servant: a return on FIRST APPOINTMENT, under Rule 18(1)(i). Group 'D' is ordinarily left out.
- GROUP 'A' AND 'B': an ANNUAL return of immovable property, under Rule 18(1)(ii)
- GROUP 'C' SUPERVISORY STAFF with GRADE PAY RS 4600 AND ABOVE: an annual return, under Decision 11
- RESERVATION CLERKS, PARCEL CLERKS, BOOKING CLERKS, TTEs AND TCs, in ALL GRADES: extra returns, under Decision 12
- DECISION 11 — GROUP 'C' SUPERVISORSThe return is due WITHIN THREE MONTHS of first appointment in the grade. After that it is due IN JANUARY EVERY YEAR. It covers immovable property inherited, owned, acquired, or held on lease or mortgage. That includes property in your own name, a family member's, or any other person's. The 1980 letter fixed the level as scales with a maximum of Rs 900 and above. Letters of 2008 and 2009 moved it to PAY BAND-2 with GRADE PAY RS 4600 AND ABOVE. RBE No. 19/2026 repeats the Grade Pay Rs 4600 level. Below that level only the first-appointment return applies.
- DECISION 12 (10.02.1986) — THE COMMERCIAL STAFFThese staff file a return on initial appointment, like everyone. They ALSO file one AT EVERY PROMOTION. They file one more WHEN SUBMITTING PENSION DOCUMENTS, about TWO YEARS BEFORE SUPERANNUATION. No grade pay floor applies to them.
- WHAT TO WRITE IN THE PAPERFor a TTE, the answer is Decision 12, not Decision 11. The two decisions work on different tests. One looks at the grade, and the other at the job.
- चार स्थितियाँ
- हर रेल सेवक: नियम 18(1)(i) के अंतर्गत पहली नियुक्ति पर विवरणी। समूह 'घ' सामान्यतः बाहर है।
- समूह 'क' और 'ख': नियम 18(1)(ii) के अंतर्गत अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी
- ग्रेड पे 4600 रुपये और उससे ऊपर वाले समूह 'ग' के पर्यवेक्षी कर्मचारी: निर्णय 11 के अंतर्गत वार्षिक विवरणी
- सभी ग्रेडों के आरक्षण लिपिक, पार्सल लिपिक, बुकिंग लिपिक, टीटीई और टीसी: निर्णय 12 के अंतर्गत अतिरिक्त विवरणियाँ
- निर्णय 11 — समूह 'ग' के पर्यवेक्षकविवरणी उस ग्रेड में पहली नियुक्ति के तीन महीने के भीतर देनी है। उसके बाद हर साल जनवरी में देनी है। इसमें विरासत में मिली, स्वामित्व वाली, अर्जित की गई, या पट्टे या बंधक पर रखी अचल संपत्ति आती है। इसमें आपके अपने नाम, परिवार के सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रखी संपत्ति शामिल है। 1980 के पत्र ने स्तर को ऐसे वेतनमानों के रूप में तय किया जिनका अधिकतम 900 रुपये और उससे ऊपर हो। 2008 और 2009 के पत्रों ने इसे पे बैंड-2 में 4600 रुपये और उससे ऊपर के ग्रेड पे पर कर दिया। आरबीई संख्या 19/2026 ग्रेड पे 4600 रुपये का स्तर दोहराता है। उस स्तर से नीचे केवल पहली नियुक्ति वाली विवरणी लागू है।
- निर्णय 12 (10.02.1986) — वाणिज्य कर्मचारीये कर्मचारी सबकी तरह पहली नियुक्ति पर विवरणी देते हैं। ये हर पदोन्नति पर भी विवरणी देते हैं। पेंशन के कागज जमा करते समय, यानी अधिवर्षिता से लगभग दो वर्ष पहले, ये एक और विवरणी देते हैं। इन पर ग्रेड पे की कोई न्यूनतम सीमा लागू नहीं है।
- परीक्षा में क्या लिखेंटीटीई के लिए उत्तर निर्णय 12 है, निर्णय 11 नहीं। दोनों निर्णय अलग कसौटियों पर चलते हैं। एक ग्रेड देखता है, और दूसरा काम।
Rule 18(1); Decisions 11 and 12 below Rule 18; RBE No. 19/2026
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asked in 1 exam1 परीक्षा में पूछा गया
AEN — 2023, 70% quota (Main)PROPERTY (RULES 18 AND 18A)संपत्ति (नियम 18 और 18क)
SHARES AND SECURITIESशेयर और प्रतिभूतियाँ
Shares are MOVABLE PROPERTY under Rule 18. So two separate duties can fall on the same shares, and they stack.
- DUTY 1 — A SINGLE LARGE TRANSACTIONThe Board's decision of 07.05.1992 settles this. Shares, securities and debentures are movable property for RULE 18(3). So if ONE TRANSACTION exceeds the Rule 18(3) amount, you report it on that ground alone.
- DUTY 2 — THE YEARLY TOTAL, AS IT STANDS NOWUnder DECISION 13A, you inform the prescribed authority under RULE 18(4) in one case. That is when your TOTAL sales and purchases of shares, securities, debentures or mutual funds in a CALENDAR YEAR exceed SIX MONTHS' BASIC PAY.
- The limit: SIX MONTHS' BASIC PAY in a calendar year
- The deadline: 31 JANUARY of the next calendar year
- THE OLD LIMIT — LEARN IT ONLY TO SPOT ITDecision 13A SUPERSEDED Decision 13. Decision 13 set fixed rupee limits for a calendar year:
- GROUP 'A' AND 'B': Rs 50,000
- GROUP 'C' AND 'D': Rs 25,000
- WHY A DoPT ORDER APPLIES TO YOURBE No. 167/2019 says RULE 16(1) and RULE 18(3) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 correspond to RULE 16(1) and RULE 18(3) of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966. So a question that quotes the CCS rule number gets the same number in the railway answer.
- WHAT TO WRITE IN THE PAPERWrite the two duties together. One big deal: report under 18(3). The year's total above six months' basic pay: intimate under 18(4) by 31 January.
- कर्तव्य 1 — एक बड़ा लेन-देनबोर्ड का 07.05.1992 का निर्णय यह तय करता है। नियम 18(3) के लिए शेयर, प्रतिभूतियाँ और डिबेंचर चल संपत्ति हैं। इसलिए यदि एक लेन-देन नियम 18(3) की राशि से अधिक हो, तो आप केवल इसी आधार पर रिपोर्ट देते हैं।
- कर्तव्य 2 — साल भर का कुल योग, जैसा अब हैनिर्णय 13क के अंतर्गत आप एक स्थिति में नियम 18(4) के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी को सूचना देते हैं। वह तब है जब किसी कैलेंडर वर्ष में शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों या म्यूचुअल फंड की आपकी कुल खरीद और बिक्री छह महीने के मूल वेतन से अधिक हो जाए।
- सीमा: एक कैलेंडर वर्ष में छह महीने का मूल वेतन
- समय-सीमा: अगले कैलेंडर वर्ष की 31 जनवरी
- पुरानी सीमा — इसे केवल पहचानने के लिए सीखिएनिर्णय 13क ने निर्णय 13 का अधिक्रमण किया। निर्णय 13 ने एक कैलेंडर वर्ष के लिए नियत रुपये की सीमाएँ तय की थीं:
- समूह 'क' और 'ख': 50,000 रुपये
- समूह 'ग' और 'घ': 25,000 रुपये
- डीओपीटी का आदेश आप पर क्यों लागू हैआरबीई संख्या 167/2019 कहता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 16(1) और नियम 18(3), रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 16(1) और नियम 18(3) के तत्स्थानी हैं। इसलिए जो प्रश्न सीसीएस का नियम क्रमांक उद्धृत करे, रेलवे के उत्तर में वही क्रमांक आता है।
- परीक्षा में क्या लिखेंदोनों कर्तव्य साथ लिखिए। एक बड़ा सौदा: 18(3) के अंतर्गत रिपोर्ट। साल का कुल योग छह महीने के मूल वेतन से ऊपर: 31 जनवरी तक 18(4) के अंतर्गत सूचना।
Rule 18(3) and 18(4); Decisions 13 and 13A below Rule 18; RBE No. 167/2019
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PROPERTY (RULES 18 AND 18A)संपत्ति (नियम 18 और 18क)
BOARD DECISIONS UNDER RULE 18नियम 18 के अंतर्गत बोर्ड के निर्णय
These decisions answer the practical questions the rule leaves open. Each one is a likely question on its own.
- DECISION 1 (15.03.1958) — AUCTIONSDo not bid at an AUCTION arranged by YOUR OWN DEPARTMENT, or held under its orders. Doing so is CONDUCT UNBECOMING of a railway servant.
- DECISION 2 (07.06.1960) — WHEN A DEAL IS BONA FIDEThe provisos to 18(2) and 18(3) want four things checked:
- The deal is for a BONA FIDE PURPOSE
- The price is the FAIR MARKET PRICE, with no profiteering or speculation
- There is no reasonable ground to see UNDUE OFFICIAL INFLUENCE, such as a return for an official favour
- Nothing else about it is objectionable
- DECISION 3 (30.01.1961) — A REGULAR AND REPUTED DEALERThis is a person or firm that DEALS in the item, keeps REGULAR ACCOUNTS, and has REGULAR BUSINESS PREMISES. A registered CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY also counts.
- DECISION 4 — BUILDING A HOUSEBefore you start building, report or seek permission as the case needs. Report again when the house is finished. Give the details in the prescribed proforma where you can. If you cannot list the materials bought, give the COVERED AREA and the ESTIMATED COST. Repairs or minor construction estimated above RS 1,000 need SANCTION of the prescribed authority.
- DECISION 5 (25.02.1965) — MONEY BETWEEN FATHER AND SONGiving or receiving money between FATHER AND SON is a transaction in MOVABLE PROPERTY under 18(3).
- DECISION 6 (14.08.1969) — WHO MAY USE THE BOARD'S POWERSIt was issued under Rule 24 read with Rule 2(a)(ii).
- Powers under 18(2): also the GENERAL MANAGERS of all Railways and Production Units, and the DIRECTOR GENERAL, RDSO, for gazetted officers under them. Every sanction is reported to the Board.
- Powers under 18(3): also the DIRECTOR GENERAL, RDSO, for gazetted officers under him
- DECISION 7 (09.05.1975) — A FIRM YOU DEAL WITHDo not buy property from, or sell it to, a FIRM WITH OFFICIAL DEALINGS with you. In an exceptional case, permission comes only after careful enquiry. It must be clear that you have given no official favour, and will give none.
- DECISION 8 (13.12.1976) — POLICIES, DEPOSITS AND CHIT FUNDS
- LIFE INSURANCE POLICY or bank FIXED DEPOSIT: NO permission needed under 18(3)
- Joining a CHIT FUND: permission IS needed
- DECISION 9 (30.04.1976) — RENT ADVANCEWhen you take a RENT ADVANCE for your property, obey the DELHI RENT CONTROL ACT and similar State laws where they apply.
- DECISION 10 — THE FAMILY'S OWN MONEYYour spouse or family member may deal from THEIR OWN FUNDS, in their own name and right. Such funds include STRIDHAN, gifts and inheritance. Those deals do not attract 18(2) or 18(3).
- THE DECISION OF 18.06.2009 — A GIFT THAT PAYS FOR A FLATA railway servant's wife booked a flat in her own name. Her mother paid the whole cost as a gift. The Board, with DoPT, answered two questions:
- RULE 18(2) is NOT attracted, because Decision 10 covers property bought from the family member's own funds
- RULE 13 IS attracted, because for gift limits you and your family are ONE UNIT
- निर्णय 1 (15.03.1958) — नीलामीअपने ही विभाग द्वारा आयोजित, या उसके आदेश से होने वाली नीलामी में बोली मत लगाइए। ऐसा करना रेल सेवक के लिए अशोभनीय आचरण है।
- निर्णय 2 (07.06.1960) — सौदा कब सद्भावपूर्ण है18(2) और 18(3) के परंतुक चार बातों की जाँच चाहते हैं:
- सौदा सद्भावपूर्ण प्रयोजन के लिए है
- कीमत उचित बाजार मूल्य है, कोई मुनाफाखोरी या सट्टा नहीं
- अनुचित सरकारी प्रभाव, जैसे किसी सरकारी उपकार के बदले, मानने का कोई उचित आधार नहीं है
- उसमें और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है
- निर्णय 3 (30.01.1961) — नियमित और प्रतिष्ठित व्यापारीऐसा व्यक्ति या फर्म जो उस वस्तु का व्यापार करता है, नियमित खाते रखता है, और जिसका नियमित कारोबारी परिसर है। पंजीकृत सहकारी आवास समिति भी इसमें गिनी जाती है।
- निर्णय 4 — मकान बनानानिर्माण शुरू करने से पहले, जैसा मामला हो, रिपोर्ट दीजिए या अनुमति माँगिए। मकान पूरा होने पर फिर रिपोर्ट दीजिए। जहाँ हो सके, ब्योरा निर्धारित प्रपत्र में दीजिए। यदि खरीदी गई सामग्री की सूची न दे सकें, तो निर्मित क्षेत्रफल और अनुमानित लागत बताइए। 1,000 रुपये से अधिक अनुमानित मरम्मत या छोटे निर्माण के लिए निर्धारित प्राधिकारी की स्वीकृति चाहिए।
- निर्णय 5 (25.02.1965) — पिता और पुत्र के बीच पैसापिता और पुत्र के बीच पैसा देना या लेना 18(3) के अंतर्गत चल संपत्ति का लेन-देन है।
- निर्णय 6 (14.08.1969) — बोर्ड की शक्तियाँ कौन चला सकता हैयह नियम 24 के साथ नियम 2(क)(ii) पढ़कर जारी किया गया।
- 18(2) की शक्तियाँ: सभी रेलों और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक, और महानिदेशक, आरडीएसओ भी, अपने अधीन राजपत्रित अधिकारियों के लिए। हर स्वीकृति की सूचना बोर्ड को दी जाती है।
- 18(3) की शक्तियाँ: महानिदेशक, आरडीएसओ भी, अपने अधीन राजपत्रित अधिकारियों के लिए
- निर्णय 7 (09.05.1975) — जिस फर्म से आपका लेन-देन हैजिस फर्म से आपका सरकारी लेन-देन है, उससे संपत्ति मत खरीदिए, न उसे बेचिए। असाधारण मामले में अनुमति केवल सावधानीपूर्वक जाँच के बाद मिलती है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपने कोई सरकारी उपकार नहीं किया है, और न करेंगे।
- निर्णय 8 (13.12.1976) — पॉलिसी, जमा और चिट फंड
- जीवन बीमा पॉलिसी या बैंक सावधि जमा: 18(3) के अंतर्गत अनुमति नहीं चाहिए
- चिट फंड में शामिल होना: अनुमति चाहिए
- निर्णय 9 (30.04.1976) — किराये का अग्रिमअपनी संपत्ति का किराया अग्रिम लेते समय दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम और राज्यों के ऐसे ही कानूनों का, जहाँ लागू हों, पालन कीजिए।
- निर्णय 10 — परिवार का अपना पैसाआपका जीवनसाथी या परिवार का सदस्य अपने ही पैसे से, अपने नाम और अपने अधिकार से लेन-देन कर सकता है। ऐसे पैसे में स्त्रीधन, उपहार और विरासत शामिल हैं। वे लेन-देन 18(2) या 18(3) में नहीं आते।
- 18.06.2009 का निर्णय — फ्लैट का खर्च चुकाने वाला उपहारएक रेल सेवक की पत्नी ने अपने नाम पर फ्लैट बुक किया। पूरा खर्च उसकी माँ ने उपहार के रूप में दिया। बोर्ड ने डीओपीटी के साथ दो प्रश्नों का उत्तर दिया:
- नियम 18(2) लागू नहीं होता, क्योंकि निर्णय 10 परिवार के सदस्य के अपने पैसे से खरीदी संपत्ति को कवर करता है
- नियम 13 लागू होता है, क्योंकि उपहार की सीमाओं के लिए आप और आपका परिवार एक इकाई हैं
Decisions 1 to 10 below Rule 18, and the decision dated 18.06.2009
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PROPERTY (RULES 18 AND 18A)संपत्ति (नियम 18 और 18क)
THE LOKPAL ANNUAL DECLARATIONलोकपाल वार्षिक घोषणा
Besides Rule 18, a second law asks you to declare your assets. It is the LOKPAL AND LOKAYUKTAS ACT, 2013. The Board circulated its rules to all railway servants by its letter dated 01.09.2014.
- THE RULESThe PUBLIC SERVANTS (FURNISHING OF INFORMATION AND ANNUAL RETURN OF ASSETS AND LIABILITIES AND THE LIMITS FOR EXEMPTION OF ASSETS IN FILING RETURNS) RULES, 2014. They were notified as G.S.R. 501(E) on 14.07.2014.
- WHAT YOU FILE, AND BY WHEN
- A DECLARATION of assets and liabilities under SECTION 44(1), and an ANNUAL RETURN under SECTION 44(4)
- Values AS ON 31 MARCH each year
- Filed with the competent authority ON OR BEFORE 31 JULY of that year
- THE EXEMPTIONThe competent authority may exempt an asset, recording reasons in writing. The asset's value must not exceed FOUR MONTHS' BASIC PAY or RS 2 LAKH, WHICHEVER IS HIGHER.
- A NOTE ON CURRENCYThis is the text as printed in the DLW compendium corrected to July 2018. Forms and dates under this Act are changed by later notifications. Check the latest Board letter before you rely on a date.
- नियमलोक सेवक (सूचना देना और परिसंपत्तियों और देनदारियों की वार्षिक विवरणी तथा विवरणी दाखिल करने में परिसंपत्तियों की छूट की सीमाएँ) नियम, 2014। इन्हें 14.07.2014 को जी.एस.आर. 501(ई) के रूप में अधिसूचित किया गया।
- आप क्या दाखिल करते हैं, और कब तक
- धारा 44(1) के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा, और धारा 44(4) के अंतर्गत वार्षिक विवरणी
- हर वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार मूल्य
- उसी वर्ष 31 जुलाई को या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी को दाखिल
- छूटसक्षम प्राधिकारी लिखित में कारण दर्ज करके किसी परिसंपत्ति को छूट दे सकता है। उस परिसंपत्ति का मूल्य चार महीने के मूल वेतन या 2 लाख रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।
- वर्तमान स्थिति पर एक टिप्पणीयह पाठ वैसा ही है जैसा जुलाई 2018 तक संशोधित डीएलडब्ल्यू संकलन में छपा है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र और तारीखें बाद की अधिसूचनाओं से बदलती रहती हैं। किसी तारीख पर भरोसा करने से पहले बोर्ड का नवीनतम पत्र देख लीजिए।
Lokpal and Lokayuktas Act 2013, section 44; G.S.R. 501(E) dated 14.07.2014
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PROPERTY (RULES 18 AND 18A)संपत्ति (नियम 18 और 18क)
Rule 18A — RESTRICTIONS IN RELATION TO ACQUISITION AND DISPOSAL OF IMMOVABLE PROPERTY OUTSIDE INDIA AND TRANSACTION WITH FOREIGNERS, ETCनियम 18क — भारत के बाहर अचल संपत्ति के अर्जन और निपटान तथा विदेशियों के साथ लेन-देन आदि के संबंध में प्रतिबंध
Rule 18A opens with NOTWITHSTANDING ANYTHING IN RULE 18(2). That word means this rule OVERRIDES 18(2). For property in India, 18(2) asks only for previous knowledge. Where 18A applies, you need PREVIOUS SANCTION.
- WHAT NEEDS PREVIOUS SANCTION
- (a) ACQUIRING any immovable property situated OUTSIDE INDIA, in your name or a family member's
- (b) DISPOSING of, or leasing out, any immovable property OUTSIDE INDIA held in your name or a family member's
- (c) Any transaction with a FOREIGNER, FOREIGN GOVERNMENT, FOREIGN ORGANISATION or CONCERN to acquire or dispose of immovable property
- किसके लिए पूर्व स्वीकृति चाहिए
- (क) भारत के बाहर स्थित कोई अचल संपत्ति, अपने नाम पर या परिवार के सदस्य के नाम पर, अर्जित करना
- (ख) अपने नाम पर या परिवार के सदस्य के नाम पर रखी भारत के बाहर की किसी अचल संपत्ति का निपटान करना, या उसे पट्टे पर देना
- (ग) अचल संपत्ति अर्जित करने या उसका निपटान करने के लिए किसी विदेशी, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या प्रतिष्ठान के साथ कोई लेन-देन
Rule 18A, Railway Services (Conduct) Rules 1966