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Request transfers — the threshold vacancy and mutual transfersअनुरोध स्थानांतरण — रिक्ति सीमा तथा पारस्परिक स्थानांतरण

Practise · 8 Qअभ्यास · 8 प्रश्न
Updated अद्यतन 26 Aug 2026
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INTER-RAILWAY AND INTER-DIVISIONAL TRANSFER APPLICATIONS ARE NOW PROCESSED THROUGH HRMS, and a THRESHOLD VACANCY LEVEL has been built into the transfer module. The competent authority can forward a request, or relieve the employee, ONLY IF THE VACANCY IN THAT CATEGORY OR CADRE IS BELOW THE DEFINED THRESHOLD.अंतर-रेल तथा अंतर-मंडल स्थानांतरण आवेदन अब एचआरएमएस के माध्यम से संसाधित होते हैं, और स्थानांतरण मॉड्यूल में एक रिक्ति सीमा स्तर जोड़ा गया है। सक्षम प्राधिकारी किसी अनुरोध को अग्रेषित कर सकता है अथवा कर्मचारी को कार्यमुक्त कर सकता है, केवल तभी जब उस संवर्ग अथवा श्रेणी में रिक्ति निर्धारित सीमा से नीचे हो।
RBE No. 32/2025, No. E(NG)I/2025/TR/08 dated 16.04.2025
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A MUTUAL TRANSFER DOES NOT REQUIRE A CHANGE OF DIVISION OR RAILWAY. Some Zonal Railways had been reading the earlier instructions (RBE No. 99/2018) as permitting mutual transfer only in inter-divisional or inter-railway cases. The Board has clarified that this reading is wrong — mutual transfers run from one OFFICE, DIVISION, RAILWAY OR UNIT to another, EITHER IN THE SAME OR IN CORRESPONDING CADRES, and a change of Division or Railway is not a condition.पारस्परिक स्थानांतरण के लिए मंडल अथवा रेल का बदलना आवश्यक नहीं है। कुछ क्षेत्रीय रेलें पूर्व अनुदेशों (आरबीई संख्या 99/2018) को इस प्रकार पढ़ रही थीं कि पारस्परिक स्थानांतरण केवल अंतर-मंडलीय अथवा अंतर-रेल मामलों में ही अनुज्ञेय है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह पाठ गलत है — पारस्परिक स्थानांतरण एक कार्यालय, मंडल, रेल अथवा इकाई से दूसरे को होते हैं, समान अथवा तत्स्थानी संवर्गों में, और मंडल या रेल का बदलना कोई शर्त नहीं है।
RBE No. 67/2025, No. E(NG)I-2020/TR/13; PNM/AIRF Item 20/2024
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THE WORKED EXAMPLE IN THE CIRCULAR IS WORTH REMEMBERING BECAUSE IT INVERTS — if the vacancy threshold is fixed at 10 PER CENT, a transfer can be forwarded or effected only while the vacancy in the category is BELOW 10 PER CENT. Stated the other way round, which is how it is usually asked: the AVAILABILITY OF MANPOWER in that category must be MORE THAN 90 PER CENT.परिपत्र में दिया गया हल किया हुआ उदाहरण याद रखने योग्य है क्योंकि वह उलटकर कहा जाता है — यदि रिक्ति सीमा 10 प्रतिशत नियत है, तो स्थानांतरण तभी अग्रेषित अथवा प्रभावी किया जा सकता है जब उस संवर्ग में रिक्ति 10 प्रतिशत से नीचे हो। दूसरे शब्दों में, जिस रूप में यह प्रायः पूछा जाता है: उस संवर्ग में जनशक्ति की उपलब्धता 90 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
RBE No. 32/2025
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THE CLARIFICATION RESTS ON THE DEFINITION OF 'TRANSFER' ITSELF, and that definition is worth citing. RULE 103(51), CHAPTER I OF R-1 — the INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE VOLUME I — provides that a transfer involves EITHER TAKING UP THE DUTIES OF A NEW POST OR being a CONSEQUENCE OF A CHANGE OF THE RAILWAY SERVANT'S HEADQUARTERS. Since taking up a new post is enough on its own, a transfer need not involve moving Division or Railway at all.यह स्पष्टीकरण स्वयं 'स्थानांतरण' की परिभाषा पर टिका है, और वह परिभाषा उद्धृत करने योग्य है। आर-1 के अध्याय 1 का नियम 103(51) — अर्थात भारतीय रेल स्थापना संहिता खंड एक — उपबंध करता है कि स्थानांतरण में या तो किसी नए पद का कार्यभार ग्रहण करना सम्मिलित है, अथवा वह रेल सेवक के मुख्यालय में परिवर्तन का परिणाम होता है। चूँकि नया पद ग्रहण करना अपने आप में पर्याप्त है, अतः स्थानांतरण में मंडल अथवा रेल बदलना आवश्यक नहीं।
Rule 103(51), Chapter I, IREC Volume I; cited in RBE No. 67/2025
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WHO FIXES THE THRESHOLD AND FOR WHOMसीमा कौन नियत करता है और किसके लिए
the threshold vacancy is fixed PRIMARILY FOR ESSENTIAL SAFETY CATEGORIES by the RESPECTIVE PHOD OR GENERAL MANAGER. And 'essential and safety' is defined narrowly: ONLY THE CATEGORIES DIRECTLY RELATED TO TRAIN OPERATIONS AND SAFETY qualify. CRIS incorporates the value into the HRMS transfer module.रिक्ति सीमा मुख्यतः अनिवार्य संरक्षा श्रेणियों के लिए संबंधित पीएचओडी अथवा महाप्रबंधक द्वारा नियत की जाती है। और 'अनिवार्य एवं संरक्षा' की परिभाषा संकुचित है: केवल वे श्रेणियाँ पात्र हैं जो गाड़ी संचालन तथा संरक्षा से सीधे जुड़ी हैं। क्रिस इस मान को एचआरएमएस के स्थानांतरण मॉड्यूल में सम्मिलित करता है।
RBE No. 32/2025
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THE CASE THAT PROMPTED IT WAS LEVEL-1 STAFF. The Federation (AIRF) raised, through PNM Item No. 20/2024, the position of staff working in PAY LEVEL-1 (the old GRADE PAY Rs 1800) belonging to different cadres or departments. Railways and Production Units are now advised to PROCESS MUTUAL TRANSFER REQUESTS WHERE NO CHANGE OF DIVISION OR RAILWAY IS INVOLVED.जिस मामले से यह उत्पन्न हुआ वह लेवल-1 कर्मचारियों का था। महासंघ (एआईआरएफ) ने पीएनएम मद संख्या 20/2024 के माध्यम से भिन्न-भिन्न संवर्गों अथवा विभागों के वेतन लेवल-1 (पुराना ग्रेड पे 1800 रुपये) में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति उठाई। अब रेलों तथा उत्पादन इकाइयों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे पारस्परिक स्थानांतरण अनुरोधों को संसाधित करें जिनमें मंडल अथवा रेल का कोई परिवर्तन सम्मिलित नहीं है।
RBE No. 67/2025; PNM/AIRF Item No. 20/2024
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TWO SAFEGUARDS SIT ON TOP OF THE THRESHOLD. Each application is considered INDIVIDUALLY AND SEQUENTIALLY as per the rules, and must be approved PERSONALLY with the DIGITAL SIGNATURE of the DRM, forwarding officer or accepting officer — THIS POWER SHALL NOT BE DELEGATED. And transfer requests must NOT be entertained to non-essential and non-safety categories AT THE EXPENSE OF safety and operational categories. Existing IRRT rules continue to apply alongside.सीमा के ऊपर दो सुरक्षा-उपाय हैं। प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार अलग-अलग तथा क्रमवार विचार किया जाता है, और उसे मंडल रेल प्रबंधक, अग्रेषण अधिकारी अथवा स्वीकृति अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित करना होगा — यह शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी। और स्थानांतरण अनुरोध संरक्षा तथा परिचालन श्रेणियों की कीमत पर गैर-अनिवार्य एवं गैर-संरक्षा श्रेणियों में स्वीकार नहीं किए जाएँगे। विद्यमान आईआरआरटी नियम साथ-साथ लागू रहते हैं।
RBE No. 32/2025
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